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अलवर मॉब लिंचिंग केस: 5 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 आरोपी दोषी करार; मिली 7 साल की सजा; एक बरी

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अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र ललावंडी गांव में करीब पांच साल पहले गोतस्करी के शक में रकबर मॉब लिंचिंग केस मामले में अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोष सिद्ध करार करते हुए सजा सुनाई है, जबकि एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. न्यायालय द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद चारों आरोपियों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है.एडवोकेट अशोक शर्मा विशेष अभियोजक ने बताया कि आरोपी नवल किशोर को साक्ष्य अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है. वहीं चार आरोपी परमजीत, नरेश, विजय और धर्मेंद्र को धारा 341 और 304 के पार्ट प्रथम में आरोप सिद्ध होने पर सात सात की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि एडीजे नंबर वन के न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल ने फैसला सुनाते हुए धारा 304 पार्ट प्रथम में चारों आरोपियों को 7-7 साल की सजा और ₹10- 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है. एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि आरोपियों को धारा 341 में एक-एक माह की सजा और ₹500 के अर्थदंड से दंडित किया गया है. दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी. जो कस्टडी इन्होंने पूर्व में भुगत ली थी, इस सजा में उसका लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से तो खुश हैं, लेकिन दंडादेश से प्रसन्न नहीं हैं. इसलिए अभी फैसले की कॉपी लेने के बाद निर्णय लिया जाएगा. साक्ष्य के अभाव में बरी हुए नवल किशोर के मामले में निर्णय की कॉपी लेने के बाद तय करेंगे. अगर संतोषजनक हुआ तो सही है, नहीं तो उच्च कोर्ट में अपील की जाएगी.

एक आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि मोबाइल पर बातों के आधार पर नवल किशोर को आरोपी बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस एविडेंस को नहीं माना और उसे संदेह का लाभ दिया. इधर, आरोपी पक्ष एडवोकेट हेमराज गुप्ता ने बताया कि सभी आरोपियों से एक धारा 147 धारा 302 हटा ली गई है और एक को बरी किया गया है. अब धारा 341, 304 पार्ट प्रथम में फैसला हुआ है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में सजा को लेकर हाई कोर्ट में अपील की जाएगी.

28 साल के रकबर खान की हुई थी मौत

घटना 20 जुलाई 2018 की है. अलवर जिले के रामगढ़ इलाके के लालदंडी गांव में कुछ लोगों को गोतस्करी की जानाकरी मिली. इसी को लेकर लोगों ने 28 साल के रकबर उर्फ अकबर खान और उसके साथी असलम की कथित गोरक्षा में पिटाई शुरू कर दी थी. असलम घटनास्थल से किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहा, लेकिन बेरहमी से हुई पिटाई के बाद बुरी तरह से घायल रकबर की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई थी.

मॉब लिंचिंग को लेकर देशभर में जमकर हुआ था हंगामा

मॉब लिंचिंग केस मामले को लेकर देशभर में जबरदस्त बवाल भी मचा था. इस मामले में साल 2019 में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई थी, जिसमें से चार को दोषी ठहराया गया और आज एक को बरी कर दिया गया. इस मामले में 67 लोगों को गवाह बनाया गया. 129 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई थी. 20 जुलाई 2018 की रात को यह घटना हुई थी.

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