Report Times
latestOtherअलवरकरियरटॉप न्यूज़ताजा खबरेंराजनीतिराजस्थानस्पेशल

अपने साथ हुई दरिंदगी को यादकर चीखती है गैंगरेप पीड़िता, 3 साल से हाथ-पांव बांधकर हो रहा इलाज

REPORT TIMES 

Advertisement

राजस्थान के अलवर में तीन साल पहले नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने भले ही एक आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. चूंकि दूसरा आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ सुनवाई बाल न्यायालय में जारी है. उम्मीद है कि जल्द ही उसके मामले में भी कोर्ट का फैसला आ जाएगा, लेकिन इससे पीड़िता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. कारण कि वारदात के दिन से ही वह विचलित है. वह जिंदा तो है, लेकिन उसे इस कदर दौरे पड़ रहे हैं कि परिजनों को उसके हाथ पांव बांध कर रखना पड़ता है.पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 के विशेष लोक अभियोजक रोशनदिन खान के मुताबिक यह वारदात 10 मई 2020 की है. इसमें तीन युवकों ने पड़ोस में रहने वाली नाबालिक लड़की को अपने घर में बुलाया और फिर तीनों ने बारी-बारी उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया. आरोपियों ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया था. इस वारदात में पीड़िता की हालत खराब हो गई थी.

Advertisement

Advertisement

उसके परिजनों को जानकारी हुई तो पुलिस में शिकायत दी.इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दो आरोपियों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया. वहीं तीसरा आरोपी चूंकि नाबालिक था, इसलिए उसे बाल न्यायालय में पेश कर सुधार गृह भेज दिया गया था. तब से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था और अब इसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. फैसला सुनने के लिए कोर्ट पहुंचे पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना के दिन से ही उनकी बेटी सदमे में है. फिलहाल उसका इलाज अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में चल रहा है.उसकी हालत इतनी खराब है कि उसके उसके हाथ पैर बांधे गए हैं. उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उन्हें संतुष्टि हो सकती है, लेकिन उनकी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने जिला प्रशासन से बेटी की किसी अच्छे अस्पताल में बेहतर इलाज कराने की मांग की. साथ ही बच्ची के साथ उन्हें सर्वाइव करने के लिए आर्थिक सहायता की भी मांग की.विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने 40 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. इसमें 22 गवाहों की गवाही भी शामिल है. मामले की सुनवाई विशिष्ट न्यायाधीश जोगिंदर अग्रवाल की कोर्ट में हुई. कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी प्रशांत निवासी आलमपुर को 20 साल की सजा के साथ 33000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

Advertisement
Advertisement

Related posts

क्या देश में JN.1 वैरिएंट लाएगा कोरोना की नई लहर? एक हफ्ते में तीन गुना बढ़े केस

Report Times

लोहिया स्कूल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कार्यशाला

Report Times

हरि कीर्तन में लगाएं मन, भगवान की भक्ति सबसे बड़ी- संत राजाराम महाराज

Report Times

Leave a Comment