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संसद की सुरक्षा में सेंध: आरोपी ललित झा को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

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संसद में सुरक्षा चूक के मामले में गुरुवार की रात को गिरफ्तार आरोपी ललित झा को शुक्रवार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट में बताया कि ललित झा को कल रात गिरफ्तार किया गया था. उन्होंने मामले में अपनी संलिप्तता के बारे में खुलासा किया और बताया कि कैसे वह इस साजिश का मास्टर माइंड था. किस तरह से साजिश रची गयी, इसकी विस्तृत जांच होगी. अदालत ने आरोपी से पूछा कि क्या उसने किसी वकील को नियुक्त किया है, तो उसने नकारात्मक जवाब दिया. आरोपी को कानूनी सहायता दी गई. बता दें कि संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मास्टरमाइंड ललित झा को कोर्ट में पेश किया गया, दिल्ली पुलिस ने 15 दिन की कस्टडी मांगी, पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशन जज 2 डॉ हरदीप पुरी ने आरोपी से पूछा आपके पास वकील है? झा ने ना में जवाब दिया. इसके बाद कोर्ट ने झा को वकील मुहैया कराया.

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ललित झा को सात दिनों की पुलिस रिमांड

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर ने ललित झा को सात दिनों की पुलिस रिमांड का आदेश दिया. उन्होंने कल मामले के संबंध में गिरफ्तार चार अन्य लोगों को भी सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह आज दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और झा की पंद्रह दिन की हिरासत की मांग की. हालांकि, पटियाला हाउस कोर्ट के जज ने कहा कि वह सात दिन की पुलिस हिरासत देंगे. बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, सागर शर्मा और मनोरंजन डी नामक दो व्यक्तियों को कथित तौर पर स्मोक बम छोड़ते हुए विजटर्स गैलरी से कक्ष में प्रवेश करते देखा गया था. दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. दो और व्यक्तियों, अमोल शिंदे और नीलम को संसद के बाहर से गिरफ्तार किया गया, जहां वे कथित तौर पर पीले धुएं के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस ने इस सप्ताह की शुरुआत में सभी चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कथित ‘मास्टरमाइंड’ ललित झा फरार था. झा को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था. इसके पहले उसने सरेंडर किया था.

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फरार होने के बाद कल रात गिरफ्तार हुआ था ललित झा

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पुलस ने कोर्ट को बताया, “उसे कल रात गिरफ्तार किया गया था. उसने अपनी संलिप्तता के बारे में खुलासा किया और बताया कि कैसे वह पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है और उनका मकसद क्या था? हमें उसकी जांच करने की जरूरत है कि साजिश कैसे रची गई और उन्हें फंडिंग कैसे मिली. इसके लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी.” लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने आज दिल्ली की अदालत में, जहां झा को पेश किया गया था, कहा, “हमें मोबाइल फोन बरामद करने की जरूरत है.” जज ने जवाब दिया, ”हम सात दिन की रिमांड देंगे.” इसके मुताबिक, झा अब सात दिनों तक पुलिस हिरासत में रहेंगे. चूंकि झा के पास कोई वकील नहीं था, इसलिए आज रिमांड सुनवाई के दौरान सार्वजनिक कानूनी सहायता वकील द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया गया. कल की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने ‘भगत सिंह फैन क्लब’ नामक एक समूह बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘घोषित अपराधी’ के रूप में दिखाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट डाले थे. इस संबंध में, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने कथित तौर पर आरोपियों द्वारा तैयार किए गए सोशल मीडिया पोस्ट और पैम्फलेट का हवाला दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री मोदी को ‘लापता’ व्यक्ति घोषित किया था और उन्हें खोजने के लिए स्विस बैंक से इनाम की घोषणा की थी. विशेष रूप से, सभी आरोपियों पर संसद सुरक्षा उल्लंघन में उनकी कथित भूमिका के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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