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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विवाह समारोह को लेकर दी गई शिथिलता के आदेश को राज्य में भी लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। राज्य के गृह मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने इन बदले हुए नियमों को लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 0.4 में सरकार ने काफी रियायत दी। इसमें अब एक रियायत ये भी दी गई है कि शादी से पूर्व एसडीएम से इजाजत लेने की जरुरत नहीं रहेगी। हालांकि विवाह समारोह को लेकर एसडीएम तक सूचना जरूर करनी होगी। वहीं शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। नियम तोड़ने पर पहले की तरह ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। समारोह के दौरान सोशियल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए रखना अनिवार्य होगा। ये आदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र में लागू होगा।
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