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आसाराम को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने पैरोल याचिका का किया निस्तारण

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर खंडपीठ ने आज यौन शोषण मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम की पैरोल याचिका का निस्तारण कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस देवेंद्र कच्छवाह की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान इस पेरोल का निस्तारण किया गया। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि एक बार फिर आसाराम को पेरोल के संबंध में फिलहाल कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल जोधपुर जेल में बंद आसाराम की इस पेरोल को उनके भांजे रमेश ने 2019में जिला पेरोल कमेटी के समक्ष अर्जी लगाकर पेश किया था, जिसे जिला पेरोल कमेटी ने खारिज कर दिया था। तब आसाराम राजस्थान हाईकोर्ट की शरण में चले गए, लेकिन आज हुए फैसले को देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल अभी उन्हें राहत नहीं मिली है। इस संबंध में आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी ने आज याचिका पुन: पेश करने की गुहार की थी, खंडपीठ ने पुन: याचिका पेश करने की अनुमति दी, जिसमें आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी ने याचिका को विड्रॉल कर लिया। आसाराम के वकील ने बताया कि गुजरात के मामले में आसाराम को राहत या आंशिक राहत मिलने के बाद याचिका को पुन: राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किया जा सकेगा।

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