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रात्रि 9 से प्रातः 5 बजे तक गैर आवश्यक गतिविधियों के आवागमन पर रहेगा प्रतिबंध

झुंझुनूं। कोरोना संक्रमण से मानव जीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के मध्यनजर झुंझुनू की सम्पूर्ण राजस्व सीमाओं में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी। जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने बताया कि पहले जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर पुनः संशोधन आदेश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि पूर्व आदेश में सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध लगाया गया था। उक्त के स्थान पर सायं 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा पढ़ा जावेगा। पूर्व आदेश के तहत सभी कार्यस्थल (दुकानें/र्कायालय/कारखाना आदि) जब तक कि इस संबध में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, रात्रि 9 बजे से पूर्व बन्द कर दिये जायेगें ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति 9 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। इस कार्यालय द्वारा जारी 31 मई के आदेश तथा शेष पूर्व में जारी आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। उक्त आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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