चिड़ावा। कॉरोना सैम्पल देने के बाद ही व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत दी जाएगी। इस संदर्भ में बीसीएमओ ने कलेक्टर और सीएमएचओ के आदेश का हवाला देते हुए सोशियल प्लेटफॉर्म पर सभी व्यापारियों, दुकानदारों, होटल, रेस्टोरेंट मालिकों, पैट्रोल पम्पकर्मियों, गैस एजेंसी कर्मी, मेडिकल स्टोर कर्मी, सब्जीफल दुकानदारों व इन सभी प्रतिष्ठानों पर लगे कर्मियों को तुरन्त जांच कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि सभी को 2 दिन में सैम्पल देने होंगे। सैम्पल के अभाव में प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये सभी सुपर स्प्रेडर श्रेणी में आते है। इनके संक्रमित होने पर तेजी से संक्रमण कम्युनिटी में फैलने की आशंका होती है। ऐसे में प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। सभी की सैम्पलिंग होने के बाद ही प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत मिलेगी।
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