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झुंझुनूं : त्वरित न्याय के बाद पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान

झुंझुनूं। संजय दाधीच (ब्यूरो हैड)

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झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में 05 वर्षीय बालिका के साथ 19 फरवरी को हुए दुष्कर्म में पीड़िता के परिवार को 18 मार्च को अन्तिम प्रतिकर राशि पांच लाख रुपये स्वीकृत की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मधु हिसारिया ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल-1 की अध्यक्षता में 18 मार्च 2021 को जरिए सर्कुलेशन अर्जेन्ट मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के पिलानी के नजदीक 05 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म में पीड़िता के परिवार को अंतिम प्रतिकर राशि पांच लाख रुपये स्वीकृत की गई है। हिसारिया ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं द्वारा 19 फरवरी 2021 को पिलानी कस्बे के पास रहने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की खबर मिलने पर मामले में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत दिनांक 20 फरवरी, 2021 को ढ़ाई लाख रुपये त्वरित अंतरिम सहायता प्रदान की गई थी। अब इस प्रकरण में मातर्् 26 दिन में फैसला आने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा फिर से त्वरित कार्यवाही करते हुए अंतिम प्रतिकर राशि रुपये पांच लाख स्वीकृत की गई। हिसारिया ने बताया कि माननीय पोक्सो न्यायालय का फैसला आने के तुरंत बाद महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्यौला व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी सुरेश कुमार द्वारा पीड़िता के निवास स्थान पर जाकर पीड़िता की ओर से पीड़ित परिवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत् अंतिम प्रतिकर हेतु आवेदन तैयार करवाया गया। आवेदन प्राप्त होते ही सम्पूर्ण कार्यालयी औपचारिकताएं अविलम्ब पूर्ण करते हुए अरुण कुमार अग्रवाल-1, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) झुन्झुनूं के समक्ष पीड़िता का आवेदन-पत्र अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया। अग्रवाल द्वारा तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मीटिंग जरिए सर्कुलेशन आहूत करने के निर्देश प्रदान किये गये। उक्त निर्देशों की पालना में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जरिए सर्कूलेशन मीटिंग का आयोजन किया गया। अवयस्क के साथ बलात्संग की स्थिति में पीड़ितों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत अधितम अंतिम सहायता राशि ढ़ाई लाख रुपये तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई। जिसमें से ढ़ाई लाख रुपये पहले अंतरिम सहायता राशि पहले ही दिए चुके हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं की पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कार्यवाही में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण कुमार अग्रवाल, पारिवारिक न्यायालय झुंझुनूं के न्यायाधीश राजेश कुमार, एम.ए.सी.टी जज गिरिजेश ओझा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मधु हिसारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय सिंह महावर, जिला कलक्टर उमरदीन खान, अतिरक्त पुलिस अधीक्षक विरेन्द्र कुमार, लोक अभियोजक भारत भूषण, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय ओला द्वारा भाग लिया गया।

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