महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा झटका लगा है। SC ने गुरुवार को महाराष्ट्र में जल्द होने वाले महानगर पालिका चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से मना कर दिया है। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम न उठाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पिछड़ेपन पर यह रिपोर्ट बिना उचित अध्ययन के तैयार की गई है।
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कोर्ट के इन निर्देशों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आगे के कदमों पर चर्चा करने के लिए दोपहर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसे महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनावों में देखने को मिलेगा।
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