Report Times
Otherउत्तर प्रदेशझुंझुनूंटॉप न्यूज़ताजा खबरेंदेशप्रदेशराजस्थानसूरजगढ़

सूरजगढ़ की शाह हवेली प्रकरण में हाईकोर्ट की टिप्पणी:जांच अधिकारी पेश होकर बताएं शेष आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की?

reporttimes

जिले के सूरजगढ़ कस्बे स्थित शाह हवेली प्रकरण में हाई कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति के बेचान मामले में नामजद चार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी काे 12 अप्रैल काे तलब किया है। काेर्ट ने सरकारी वकील शेरसिंह महला से कहा है कि वें जांच अधिकारी को बताएं कि मामले में उनकी ओर से क्या जांच की जा रही है और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जस्टिस अशोक गौड़ ने यह आदेश दिनेश कुमार की जमानत याचिका पर दिए हैं।

याचिका में कहा कि प्रार्थी लंबे समय से जेल में बंद है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए। लेकिन अदालत के सामने आया कि प्रार्थी के खिलाफ 7 मार्च को आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। जबकि अन्य आरोपी अरविंद ओला, देवी सिंह, अनिल और राजेश ओला के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने का अपराध प्रमाणित माना है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में राजेंद्र प्रसाद शाह ने सूरजगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी संपत्ति बेचान करने का मामला दर्ज कराया था।

Related posts

4 IPO, 7 लिस्टिंग, क्या शेयर बाजार के लिए ब्लॉकबस्टर साबित होगा अगला हफ्ता

Report Times

सस्ता लोन देने के लिए इस बैंक ने लगाया 150 शहरों में एक्सपो

Report Times

लैब टेक्नीशियन दिवस मनाया: कोरोना काल में किए गए कार्य की सराहना की गई

Report Times

Leave a Comment