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सूरजगढ़ की शाह हवेली प्रकरण में हाईकोर्ट की टिप्पणी:जांच अधिकारी पेश होकर बताएं शेष आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की?

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जिले के सूरजगढ़ कस्बे स्थित शाह हवेली प्रकरण में हाई कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज बनाकर संपत्ति के बेचान मामले में नामजद चार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए जांच अधिकारी काे 12 अप्रैल काे तलब किया है। काेर्ट ने सरकारी वकील शेरसिंह महला से कहा है कि वें जांच अधिकारी को बताएं कि मामले में उनकी ओर से क्या जांच की जा रही है और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जस्टिस अशोक गौड़ ने यह आदेश दिनेश कुमार की जमानत याचिका पर दिए हैं।

याचिका में कहा कि प्रार्थी लंबे समय से जेल में बंद है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए। लेकिन अदालत के सामने आया कि प्रार्थी के खिलाफ 7 मार्च को आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। जबकि अन्य आरोपी अरविंद ओला, देवी सिंह, अनिल और राजेश ओला के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने का अपराध प्रमाणित माना है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस मामले में राजेंद्र प्रसाद शाह ने सूरजगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी संपत्ति बेचान करने का मामला दर्ज कराया था।

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