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कर्नाटक हाई कोर्ट ने शाओमी टेक्नोलाजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश को स्थगित करके फिलहाल इस चीनी फोन कंपनी को राहत दे दी है। ईडी ने विगत 29 अप्रैल को कंपनी की 5551.27 करोड़ रुपये की संपत्ति को फेमा के तहत जब्त करने का आदेश दिया था। जस्टिस हेमंत चंदनगौडर ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के आदेश पर रोक लगाते हुए वित्त मंत्रालय और ईडी के विभिन्न अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया।