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प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व प्रमुख रवि नारायण के खिलाफ बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है। यह रोक इस शर्त के साथ लगाई गई है कि नारायण को चार सप्ताह में सेबी के समक्ष 50 लाख रुपये जमा करना होगा।
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सैट ने गुरुवार को पारित एक आदेश में कहा कि जमा की गई राशि को सेबी को ऐसे खाते में रखना होगा, जिस पर ब्याज हासिल हो। सेबी ने कामकाज में चूक मामले में उन्हें नोटिस भेजा था। 11 फरवरी को एक आदेश में पूंजी बाजार नियामक ने नारायण को दो साल के लिए किसी भी बाजार बुनियादी ढांचा संस्थान या किसी सेबी-पंजीकृत मध्यस्थ के साथ जुड़ने से रोक दिया था। साथ ही उन पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
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