Report Times
Otherटॉप न्यूज़ताजा खबरेंदिल्लीदेश

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर लगाई रोक, FIR दर्ज नहीं करने का दिया निर्देश

reporttimes

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्यों से आईपीसी की धारा 124ए के तहत कोई भी FIR दर्ज़ न करने का निर्देश दिया है. केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कानून की समीक्षा की बात कही थी. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जनहित याचिकाओं के चलते कानून को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन समीक्षा पूरी होने तक इसपर रोक लगा सकते हैं.

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस और प्रशासन को सलाह देते हैं कि केंद्र की समीक्षा पूरी होने तक कानून की इस धारा का इस्तेमाल न करें.

राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक के बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने अपनी बातों को स्पष्ट कर दिया है और कोर्ट के सामने प्रधानमंत्री का इरादा भी बताया है. अब इसके बाद क्या होता है ये मुझे नहीं पता लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए.

Related posts

कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली कब है जानिए

Report Times

Heeramandi First Review: संजय लीला भंसाली की हीरामंडी का पहला रिव्यू आया सामने, एक एपिसोड के बाद और देखने का करेगा मन

Report Times

नीमकाथाना की गूंज विधानसभा से कोर्ट तक कांग्रेस ने सरकार को घेरा, मोदी बोले “हम झुकेंगे नहीं”

Report Times

Leave a Comment