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एससी-एसटी कोर्ट का फैसला:6 भूमाफिया को एक साल का कठोर कारावास, 6 को बरी किया

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SC-ST कोर्ट ने भू माफियाओं द्वारा हत्या के मामले में 5 को दोषी पाए जाने पर एक साल के कठोर कारावास और 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने छह आरोपियों को बरी किया है।

परिवार का अपहरण कर 4 किलोमीटर दूर ले गए

एडवोकेट हरदयाल सिंह ने बताया कि 19 नवंबर 2007 को सुरेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसका लोसल इलाके में शेखावाटी स्कूल के पास खेत है। जिसमें उसका परिवार उसके साथ रहता था। खेत पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया उन्हें धमकियां भी देते थे। 18 नवंबर 2007 को रात्रि 11:30 बजे 6 गाड़ियों में तीस बदमाश आए। जो जबरदस्ती उनके घर में घुस आए। इसके बाद गाली गलौज और मारपीट कर सुरेश के परिजनों को गाड़ी में डालकर अपने साथ चार किलोमीटर दूर एक तलाई में ले गए। जहां बदमाशों ने पहले तो सुरेश के भाई नरेंद्र से कुछ खाली स्टाम्प पर साइन करवा लिए। लेकिन जब सुरेश के पिता ने साइन करने से मना किया तो बदमाशों ने मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में नरेंद्र और उसके पिता बुरी तरह से घायल हो गए। बदमाशों ने पूरे परिवार को सुबह 4 बजे तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद उन्हें खेत के सामने पटक गए।

एक साल का कठोर कारावास और 5 हजार का आर्थिक दंड

मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। जिसके बाद आज एससी एसटी कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में पूर्णमल बलाई, गोविंद सिंह, रामचंद्र जाट, चैनाराम जाट, बिरजू रैगर और मंगलचंद्र को बरी किया है। वहीं बजरंग लाल जाट, मानाराम जाट, रामदेवाराम जाट, शिवभागवान जाट और रामेश्वरलाल जाट और बंशीलाल रैगर को एक साल के कठोर कारावास और 5000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

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