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सुप्रीम कोर्ट ने की नूपुर शर्मा की याचिका खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने की नूपुर शर्मा की याचिका खारिज

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने देश भर में उनके खिलाफ दायर अभद्र भाषा के मामलों को क्लब करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उनके द्वारा की गई टिप्पणी की आलोचना की जिससे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।


मई के अंतिम सप्ताह में, जब वह अभी भी भाजपा की प्रवक्ता थीं, शर्मा ने कई टेलीविजन बहसों में पैगंबर और मुस्लिम समुदाय के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। भाजपा से निलंबन के बाद शर्मा ने माफी मांगी और अपना बयान वापस ले लिया। उसके खिलाफ दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल और असम सहित कई एफआईआर दर्ज की गईं। शर्मा ने अपने खिलाफ अभद्र भाषा के सभी मामलों को दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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