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2003 ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में गायक दलेर मेहंदी को 2 साल की जेल की सजा

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पंजाब के पटियाला की एक अदालत ने गुरुवार को मानव तस्करी के एक मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने लोकप्रिय पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को गिरफ्तार कर लिया है। यह उसी अदालत में 2018 की सजा के बाद मामले में समीक्षा सुनवाई थी, जहां उन्हें 2003 के मानव तस्करी मामले में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने अपनी पिछली सजा को बरकरार रखा है। इससे पहले भी उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी और बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था।

मेहंदी को 2003 में सदर पटियाला पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर के बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 120 बी, 465, 468, 471 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने पंजाबी गायक को दो साल के लिए दंडित किया है। 2003 में, मेहंदी, उनके अब मृतक भाई शमशेर सिंह और दो अन्य पर पटियाला पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में मामला दर्ज किया था। पहली शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस को लोकप्रिय गायक के खिलाफ इसी तरह की 35 और शिकायतें मिलीं।

कुछ शिकायतकर्ताओं के अनुसार उसने अवैध रूप से विदेशों में भेजने के बदले में लोगों से लगभग 12 लाख रुपये की अलग-अलग मात्रा में धन लिया था, ज्यादातर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वे बड़ी रकम के बदले में लोगों को उनके विदेशी कार्यक्रमों में नृत्य मंडली के एक भाग के रूप में विदेश भेजेंगे। नई दिल्ली में उनके कनॉट प्लेस स्थित कार्यालय पर छापा मारने और कुछ दस्तावेज जब्त करने के बाद पंजाब पुलिस को दलेर मेहंदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे।

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