Report Times
latestOtherउत्तर प्रदेशकार्रवाईकेरलक्राइमटॉप न्यूज़ताजा खबरें

UP की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

REPORT TIMES

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दे दी है। यूपी सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कप्पन को तीन दिन के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

केरल के पत्रकार कप्पन को अक्तूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक दलित युवती की मौत हो गई थी। कप्पन ने इस मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इस महीने की शुरुआत में कप्पन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

यूपी सरकार ने किया था जमानत का विरोध
सुप्रीम कोर्ट में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका का यूपी सरकार ने जमकर विरोध किया था। यूपी सरकार ने कहा था कि कप्पन के चरमपंथी संगठन पीएफआई के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जिसका एक राष्ट्र विरोधी एजेंडा है। सिद्दीकी कप्पन देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाने की बड़ी साजिश का हिस्सा है।राज्य सरकार ने सर्वोच्च अदालत से कहा था, ”कप्पन सीएए, एनआरसी और अयोध्या मुद्दे पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाथरस की घटना को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश का बड़ा हिस्सा है। वह वित्तीय शोधनकर्ता रऊफ शरीफ के साथ साजिश रच रहा था। 2010 में पीएफआई कैडर (पहले सिमी) ने बेरहमी से न्यूमैन कॉलेज के ईसाई प्रवक्ता टीजे थॉमस के हाथ काट दिए थे। साल 2013 में पीएफआई समर्थित हथियारों का प्रशिक्षण आतंकवादी शिविर पर केरल पुलिस ने छापा मारा था, जिसकी एनआईए ने जांच शुरू की थी।

Related posts

नीतीश कुमार को बनाया जाए उपराष्ट्रपति, धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार के BJP विधायक की मांग

Report Times

पुलवामा हमले की वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे किरोड़ीलाल, बोले- गहलोत ने की वादाखिलाफी

Report Times

में यूपी पुलिस ने अपनी कमर कस ली यदि कोई चुनावी गड़बड़ी या मतगणना केन्द्र पर तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी

Report Times

Leave a Comment