Report Times
latestOtherकर्नाटककार्रवाईटॉप न्यूज़ताजा खबरेंधर्म-कर्म

पगड़ी और कृपाण की तरह मुस्लिम लड़कियों को सुरक्षा देता है हिजाब: SC में बोले वकील

REPORT TIMES

Advertisement

कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को अपने हिसाब से यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है और हिजाब उससे अलग चीज है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शीर्ष अदालत ने 19 सितंबर को करने का फैसला लिया है। अदालत में आज की सुनवाई के दौरान भी कई दिलचस्प तर्क देखने को मिले। Live Law की रिपोर्ट के मुताबिक बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं का पक्ष रखने वाले वकील डॉ. कोलिन गोंसाल्विस ने प्रतिबंध को बरकरार रखने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। गोंसाल्विस ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रचलन को खारिज किया है।

Advertisement

उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह अधिकार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपनी टिप्पणियों से मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। यही नहीं उनकी ओर से तर्क दिया कि हिजाब मुस्लिम लड़कियों को वैसे ही सुरक्षा देता है, जैसे पगड़ी और कृपाण सिखों को प्रोटेक्शन देती है। बता दें कि इससे पहले एक दिन सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि कृपाण, रुद्राक्ष, कड़े या फिर जनेऊ से इसका तुलना नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा था कि इन्हें कपड़ों के ऊपर नहीं पहना जाता है। इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती।

Advertisement

Advertisement

वकील ने हिजाब को महिलाओं की सुरक्षा से जोड़ा

Advertisement

हालांकि इसके बाद भी वकीलों ने कुछ ऐसे ही तर्क दिए हैं। गोंसाल्विस ने अदालत में कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि याचिका दाखिल करने वाली लड़कियां यह साबित नहीं कर सकी हैं कि बैन से पहले भी वह हिजाब पहनती थीं। अदालत ने यह फैसला देते हुए इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि सदियों से मुस्लिम लड़कियां इसे पहनती आ रही हैं। इस पर केस की सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि केस का जो आधार होता है, उस पर ही अदालत में सुनवाई होती है।

Advertisement

जज बोले- हाई कोर्ट में जो तथ्य रखे, उस पर ही सुनाया गया फैसला

Advertisement

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर सुनवाई की थी कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं। हाई कोर्ट ने इसी तथ्य पर फोकस किया था। इसके अलावा एक सवाल यह भी था कि क्या विवाद से पहले भी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती थीं। इस पर गोंसाल्विस ने हाई कोर्ट के फैसले में पक्षपात का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने बहुसंख्यक समाज को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया था।

Advertisement
Advertisement

Related posts

मुलायम के निधन पर अब्दुला ने शेयर की इमोशनल तस्वीर, कहीं ये बातें

Report Times

हिस्ट्रीशीटर का अटैक,8-10 बदमाशों ने गिडानिया में की मारपीट, जयपुर के एसएमएस में पीड़ित का ऑपरेशन के बाद बचाई गई जान

Report Times

शाह के नेतृत्व में 1 लाख 44 हजार किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को किया गया नष्ट

cradmin

Leave a Comment