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सरदारशहर उपचुनाव: विज्ञापन जारी करने के लिए निर्वाचन विभाग से लेनी होगी अनुमति

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राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसी स्थति में निवार्चन विभाग, राजस्थान के अनुमोदन के बिना कोई भी विज्ञापन उक्त विधानसभा क्षेत्रों एवं जिले में प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चूरू जिले में प्रतिदिन जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए निवार्चन विभाग के पेड न्यूज़, एमसीएमसी व मीडिया प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी वित्तीय सलाहकार एवं सहायक नोडल अधिकारी (जनसम्पर्क अधिकारी) को विज्ञापन प्रेषित किए जाएंगे। उक्त नोडल अधिकारी प्राप्त होने वाले विज्ञापनों को मुख्य निवार्चन अधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे।

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चूरू जिले में आचार संहिता लागू 

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मुख्य निवार्चन अधिकरी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव-2022 की घोषणा कर दी गई है। घोषणा के साथ ही जिला चूरू में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें आचार संहिता लागू होते ही सरकार चूरू जिले के लिए नए घोषणाएं नहीं कर सकती है। इसके अलावा तबादला करने पर भी रोक रहेगी। निर्वाचन विभाग की अनुमति से ही तबादले हो सकेंगे।

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5 दिसंबर को मतदान, 8 को मतगणना

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भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के चूरू जिले की सरदारशहर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 5 दिसंबर को मतदान होगा जबकि 8 दिसंबर को मतगणना होगी और परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उपचुनाव में सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र के 2 लाख 89 हजार 579 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। आयोग ने कुल 295 मतदान केंद्र बनाए है। सरदार शहर से कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा की मृत्यु उपरांत रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव आयोजित किए जा रहे हैं।

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