REPORT TIMES
उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद काट रहे माफिया अतीक अहमद को मंगलवार को यूपी पुलिस एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है. माना जा रहा है कि 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में अब पुलिस मुख्य आरोपी रहे अतीक अहमद से पूछताछ कर सकती है. वहीं, जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद ने पत्रकारों से कहा कि इनकी नीयत सही नहीं है, ये मुझे मारना चाहते हैं. उधर, उमेश हत्याकांड में नामजद आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसका तीसरे नंबर का बेटा असद अभी भी फरार है. दूसरी तरफ, उमेश पाल की हत्या को अंजाम तक पहुंचाने वाले अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के आरोप में फरार चल रही अतीक की बहन आयशा नूरी ने प्रयागराज कोर्ट में वकीलों के जरिए अपने सरेंडर की अर्जी दाखिल की है. इतना ही नहीं, अतीक की दो भांजियां भी वॉन्टेड घोषित हो चुकी हैं.
17 साल पुराने केस में उम्रकैद काट रहा अतीक
उमेश पाल अपहरण केस में हाल ही में अतीक को प्रयागराज लाया गया था. यहां कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. वहीं, उसके भाई अशरफ को इस केस से बरी कर दिया गया था. अतीक और अशरफ दोनों उमेश मर्डर केस के आरोपी हैं. इसके अलावा पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी इस केस में नामजद आरोपी बनाया है. हाल ही में पुलिस ने शाइस्ता पर इनाम की राशि भी बढ़ाकर 50000 कर दी थी. वहीं, खबर है कि अतीक के भाई अशरफ को भी यूपी पुलिस प्रयागराज ला सकती है.इस हत्याकांड में पुलिस ने अबतक दो बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है. वहीं, अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम की घोषणा करते हुए छापेमारी तेज कर दी है. पुलिस के अनुसार, अतीक के भाई अशरफ ने माफिया के इशारे पर बरेली जेल से वारदात को अंजाम देने की साजिश रची. इसके लिए अशरफ ने बरेली जेल में बदमाशों के साथ एक मीटिंग भी की थी. यह मीटिंग बीते 11 फरवरी को हुई थी. पुलिस अतीक के बेटे की भी तलाश कर रही है.
अतीक और उसके बेटे के खिलाफ एक और केस दर्ज
इस बीच, खबर है कि माफिया अतीक अहमद और उसके बेटे अली समेत 13 के खिलाफ एक और मुकदमा धूमनगंज थाने में दर्ज हुआ है. पुलिस ने धूमनगंज थाने में धारा 147, 148, 149, 307, 386 सहित कई धाराओं में यह केस दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक, साबिर हुसैन की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया है.पीड़ित से माफिया अतीक के बेटे अली और उसके गुर्गों ने एक करोड़ की रंगदारी मांगी थी. रंगदारी नहीं देने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई थी.