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सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर जीरो किया विंडफॉल टैक्स, ऑयल कंपनियों को मिली राहत

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सरकार ने 16 मई से ऑयल कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोलियम क्रूड ऑयल पर Windfall Tax को 4,100 रुपए प्रति टन से घटाकर जीरो कर दिया है. अब ऑयल कंपनियों को क्रूड ऑयल पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं देना होगा. पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव न करते हुए जीरो पर रखा गया. सरकार ने मई की शुरुआत में घरेलू स्तर पर कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 6,400 रुपए प्रति टन से घटाकर 4,100 रुपए प्रति टन किया था. इससे पहले के संशोधन में सरकार ने घरेलू उत्पादित तेल पर विंडफॉल टैक्स को शून्य से 6,400 रुपए प्रति टन पर फिर से लागू कर दिया था और डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया था. सरकार ने 1 जुलाई, 2022 से विंडफॉल टैक्स लगाया था, जो उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया, जो ऊर्जा कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा टैक्स लगाते हैं. जबकि पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन (एटीएफ) के एक्सपोर्ट पर शुल्क लगाया गया था, स्थानीय रूप से उत्पादित कच्चे तेल पर एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) लगाया गया था. नई दिल्ली में सरकार ने तब पेट्रोल और एटीएफ पर 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी.

प्रॉफिट टैक्स की कैलकुलेशन

विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स की कैलकुलेशन किसी भी कीमत को हटाकर की जाती है जो प्रोडक्ट्स को एक सीमा से ऊपर मिल रही है. लेवी से ग्राहकों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर प्रोडक्ट शुल्क में कमी की भरपाई की उम्मीद थी. लेकिन शुरुआती स्तरों से विंडफॉल टैक्स में कमी से सरकार के लिए प्राप्ति कम होने की उम्मीद है. निजी रिफाइनर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रोसनेफ्ट स्थित नायरा एनर्जी डीजल और एटीएफ जैसे ईंधन के प्राथमिक एक्सपोर्टर हैं. घरेलू क्रूड पर विंडफॉल लेवी का लक्ष्य सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और वेदांता लिमिटेड जैसे प्रोड्यूसर हैं.

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