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लोअर कोर्ट के बाद दिल्ली HC से भी मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका हुई खारिज

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आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. सीबीआई मामले में हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी. हाई कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली. बता दें कि मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी.निचली अदालत ने भी मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज कर दी थी. मनीष सिसोदिया शराब घोटाले मामले में आरोपी हैं. कोर्ट में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया था. बता दें कि कथित आबकारी घोटाला मामले में करीब तीन महीने से मनीष सिसोदिया दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. इस मामल में ईडी ने भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. सीबीआई और ईडी की जांच साथ-साथ चल रही है.

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फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे सिसोदिया

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मनीष सिसोदिया ने दोनों मामलों में जमानत के लिए निचली अदालत में कई बार याचिका दायर की थी, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज हो जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख करने का फैसला किया. सीबीआई मामले में जमानत को लेकर आज सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी. सूत्रों के मुताबिक, अब मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की सिंगल जज बेंच ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर हैं. इस वजह से जमानत नहीं दी जा सकती है.

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आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता तिहाड़ जेल में बंद

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बता दें कि आम आदमी पार्टी के दो वरिष्ठ नेता इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक तरह जहां पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कथित आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया ईडी और सीबीआई दोनों की जांच का सामना कर रहे हैं. बीते दिन सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे, जिसके चलते उनकी हड्डी में चोट आ गई थी. इस समय वह दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं.

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