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यौन शोषण मामले में बृजभूषण को मिली अंतरिम जमानत, 2 दिन बाद फिर सुनवाई

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महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली है. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत द्वारा समन जारी करने के बाद मंगलवार को बृजभूषण की पेशी हुई थी, सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला आ गया. अदालत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को दो दिन के लिए राहत दी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये जमानत 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर मिली है. अब अदालत 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी, जहां नियमित जमानत पर सुनवाई हो सकती है.

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दिल्ली पुलिस ने किया बेल का विरोध

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मंगलवार को पेशी से पहले अदालत में कड़ी सुरक्षा की गई थी. बृजभूषण की ओर से वकील एपी सिंह, राजीव मोहन ने दलील दी जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जो धाराएं लगी हैं उनमें किसी में भी 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है. बृजभूषण के वकील ने दावा किया कि हमें आज ही चार्जशीट मिल रही है, हम इसे लीक नहीं करेंगे और दूसरे लोग भी पत्रकारों में लीक ना करें. वकील की अपील के बाद जज ने कहा कि आप इन कैमरा प्रोसिडिंग के लिए हाईकोर्ट अप्रोच करें. दिल्ली पुलिस ने जमानत देने का विरोध किया और कहा कि ऐसा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.

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दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लगाई थी गंभीर धाराएं

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दिल्ली पुलिस ने पिछले महीने ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, करीब डेढ़ हज़ार पन्नों की चार्जशीट में बृजभूषण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे. जिसके बाद 6 जुलाई को अदालत ने बृजभूषण सिंह की पेशी के लिए समन जारी किया था. पहलवानों के बयान के आधार पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण पर केस चलाने की बात कही थी.

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दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में करीब 6 महिला पहलवानों के आधार पर बृजभूषण सिंह पर आरोप तय किए थे. पुलिस ने बृजभूषण पर धारा 354, 354-A, 354 D के तहत मामला दर्ज किया था. जबकि सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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