REPORT TIMES
फर्जी कंपनियों की जालसाजी का शिकार अब नेता भी हो रहे हैं. ताजा मामला राजस्थान के सीकर का है, जहां बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फोन पर धमकी मिली है. ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि एक महिला ने दी, जो एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है. महिला ने सांसद सुमेधानंद को ना सिर्फ धमकी दी बल्कि उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया. सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने जानकारी दी कि सांसद को कर्ज की वसूली के लिए फोन किया गया था. महिला का आरोप है कि उसकी कंपनी से एक शख्स ने कर्ज लिया था. तय समय पर उस शख्स ने कर्ज नहीं चुकाया. महिला ने दावा किया कि कर्ज देते समय सांसद सुमेधानंद सरस्वती को शख्स का गारंटर बनाया गया था. अब ऐसे में जब शख्स ने कर्ज नहीं चुकाया तो बतौर गारंटर सांसद को पूरा कर्ज चुकाना पड़ेगा.
सांसद ने थाने में दर्ज कराया मामला
सांसद सुमेधानंद सरस्वती की तरफ से इस पूरे मामले की पुलिस को दी और दादिया थाने में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कराया. सांसद ने पुलिस को वो नंबर भी दिया जिस नंबर से उन्हें फोन किया गया था. वहीं इस मामले में सहायक उपनिरीक्षक का कहना है कि सांसद ने बुधवार शाम को थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
गुरुग्राम की है कंपनी
पुलिस के मुताबिक जिस कंपनी से सासंद को फोन आया था, वो हरियाणा के गुरूग्राम की है और उसका नाम लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी है. कंपनी की तरफ से ही किसी महिला ने सांसद को फोन किया था और उनसे पैसों की डिमांड की थी, इस दौरान महिला ने सासंद के साथ गलत भाषा का इस्तेमाल कर उनके साथ बुरा बर्ताब भी किया.
आरोपों से सासंद का इनकार
वहीं सांसद सुमेधानंद ने महिला के आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बताया. सासंद का कहना है कि वह किसी भी शख्स के गारंटर नहीं है ना वह किसी कर्ज लेने वाले को जानते हैं. इसके साथ ही सांसद ने कहा कि जिस तरह से ऐसी फर्जी कंपनियां जालसाजी का काम करती हैं, लोगों को झूठे आरोपों में फंसाती है उन्हें परेशान करती है, ऐसी फर्जी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
इधर पुलिस ने सांसद की शिकायत पर महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 384 यानी जबरन वसूली, 506 यानी धमकी देना और धारा 504 शामिल है. पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुट गई हैं.