Report Times
latestOtherकार्रवाईजयपुरटॉप न्यूज़ताजा खबरेंराजनीतिराजस्थानविधानसभा चुनावस्पेशल

मतगणना के दिन डीजे ओर पटाखों पर पाबन्दी, सोशल मिडिया पर द्वेषता की पोस्ट डाली तो खैर नहीं

REPORT TIMES 

Advertisement

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे है। चुनाव परिणाम को लेकर पार्टी और प्रत्याशियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच इलेक्शन कमिशन ऑफ़ इंडिया ने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार प्रत्याशी जीत के पटाखे और डीजे के साथ जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। अगर कोई इस आदेश का उल्लंखन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखों जब्त कर लिया जाएगा।

Advertisement

Advertisement
डीजे – पटाखों से ध्वनि और वायु प्रदूषण की संभावना

Advertisement

निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधान सभा आम चुनाव-2023 की घोषणा होने उपरान्त कार्यालय हाजा द्वारा पत्रांक प. 17 (14) (1)/न्याः/2023/9911 दिनांक 09.10.2023 द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के संबंध में दिनांक 09.10.2023 से 05.12.2023 तक के आदेश प्रसारित किये गये थे। जारी आदेश के अनुसार दिनांक 03.12.2023 को मतगणना पश्चात राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों, उनके कार्यकर्ताओं, समर्थक और सहयोगियों द्वारा विजय जुलूस में डीजे एवं पटाखों का उपयोग किया जाना संभावित है। इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक ध्वनि, वायु प्रदूषण व शांति भंग होने संभावना रहती है।

चुनाव आयोग ने इन चीजों पर लगाई रोक

Advertisement

चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे एवं पटाखों का प्रयोग दिनांक 03.12.2023 को निषेधाज्ञा प्रसारित करना आवश्यक है। किसी भी विजयी प्रत्याशी, समर्थकों द्वारा लाउडस्पीकरों, डीजे, पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के विजय जुलूस आदि का आयोजन भी रोक रहेगी।

Advertisement

उल्लंखन करने होगी उचित कार्रवाही

Advertisement

जारी आदेश के अनुसार उपर्युक्त निर्धारित अवधि के दौरान किसी व्यक्ति, संस्था द्वारा लाउडस्पीकर, डीजे, पटाखों का उपयोग किया जाता है तो उससे संबंधित सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन को स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जावेगा। इसके साथ ही उपयोगकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

Advertisement

Related posts

श्रावण माह के आखिरी सोमवार को हुआ भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार, भजनों में झूमे श्रद्धालु

Report Times

गौवंश को बचाने महिलाएं भी आ रही लगातार आगे

Report Times

चिड़ावा मौसम अपडेट: लगातार बढ़ रहा दिन-रात तापमान, अगले तीन और बढ़ेगा, पारा 43 के पार, मौसमी बीमारियां बढ़ने की आशंका

Report Times

Leave a Comment