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जिले में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, चाइनीज मांजे पर प्रतिबंध- खरीदी-बिक्री और उपयोग पर होगी कार्रवाई

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झुंझुनूं। जिला कलक्टर बचनेस अग्रवाल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए चाइनीज मांझे की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । कलक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया है कि चाइनीज मांझा, धातु एवं कांच से निर्मित डोर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है । उन्होंने पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया है।

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चाइनीज मांझे के नुकसान
-चाइनीज मांझे के उपयोग से पक्षियों के घायल होने और मौत की घटना होती है
-चायनीज मांझे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने की संभावना रहती है
-चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है
क्या है आदेश में
– प्लास्टिक, सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित चायनीज, नायलोन मांजे पर भी रहेगा प्रतिबंध
– कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छतों पर पतंग उड़ाने के दौरान चायनीज मांझे का उपयोग नहीं कर सकेगा
– जिलें के समस्त थोक व्यापारी और विक्रयकर्ता चायनीज मांझे का क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे

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