Report Times
latestOtherकार्रवाईचिड़ावाझुंझुनूंटॉप न्यूज़ताजा खबरेंराजस्थानस्पेशल

जिले में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, चाइनीज मांजे पर प्रतिबंध- खरीदी-बिक्री और उपयोग पर होगी कार्रवाई

REPORT TIMES

झुंझुनूं। जिला कलक्टर बचनेस अग्रवाल ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए चाइनीज मांझे की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी । कलक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया है कि चाइनीज मांझा, धातु एवं कांच से निर्मित डोर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है । उन्होंने पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया है।


चाइनीज मांझे के नुकसान
-चाइनीज मांझे के उपयोग से पक्षियों के घायल होने और मौत की घटना होती है
-चायनीज मांझे से सड़क पर चलने वाले और बाइक सवार व्यक्तियों के भी घायल होने की संभावना रहती है
-चायनीज मांझा बिजली के तारों में उलझने से कई बार बिजली सप्लाई प्रभावित होती है
क्या है आदेश में
– प्लास्टिक, सिन्थेटिक मटेरियल से निर्मित चायनीज, नायलोन मांजे पर भी रहेगा प्रतिबंध
– कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, मार्ग, मकानों की छतों पर पतंग उड़ाने के दौरान चायनीज मांझे का उपयोग नहीं कर सकेगा
– जिलें के समस्त थोक व्यापारी और विक्रयकर्ता चायनीज मांझे का क्रय विक्रय नहीं कर सकेंगे

Related posts

संस्कृत शिक्षा को योगी सरकार ने दी संजीवनी, अब रोजगार से भी जुडेंगे छात्र; मिलेगा बढ़ावा

Report Times

लोहिया स्कूल में दिलाई पर्यावरण संरक्षण की शपथ

Report Times

सिंह समेत इन 4 राशि वालों को बिजनेस में मिलेगा फायदा, जानें अपना हाल

Report Times

Leave a Comment