Report Times
latestOtherकरियरकार्रवाईटॉप न्यूज़ताजा खबरेंदिल्लीस्पेशल

हिट एंड रन में जान गंवाने वालों का बढ़ाया जा सकता है मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए निर्देश

REPORT TIMES 

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह हिट एंड रन मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को और गंभीर रूप से घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि को बढ़ाने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस फैसले पर विचार के लिए आठ हफ्तों का समय दिया है और 22 अप्रैल को अगली सुनवाई पर जानकारी देने का निर्देश दिया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को कोई वाहन टक्कर मारकर फरार हो जाता है और इस हादसे में पीडि़त की मौत हो जाती है, तो उसे अधिकतम दो लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है

Advertisement

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी हिट एंड रन के पीडि़तों के परिजनों को कानून के तहत मुआवजा योजना की जानकारी देने को भी कहा है। जस्टिए एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सडक़ परिवहन मंत्रालय द्वारा हर साल हिट एंड रन के मामलों के आंकड़ों की जानकारी दी जाती है। इनसे पता चलता है कि साल दर साल हिट एंड रन के मामलों में तेजी आ रही है। बीते साल सडक़ परिवहन मंत्री ने लोकसभा में भी इसकी जानकारी दी थी।

Advertisement
Advertisement

Related posts

हार्डवेयर व्यवसायी के पुत्र, पुत्री एक साथ बने सीए : बेटे प्रतीक ने पहले की प्रयास में ऑल इंडिया हासिल की 18वीं रेंक, बेटी ने दूसरे प्रयास में पाई सफलता

Report Times

चिड़ावा के कबूतरखाना बस स्टैंड पर सड़क हादसा, तिराहे पर गाड़ी में घुसी बाइक, बाइक सवार दो युवक हुए घायल

Report Times

‘भारत जोड़ो यात्रा’ शुरू होने के कुछ दिन पहले ही ‘डिलीट’ हुआ कांग्रेस का यूट्यूब चैनल, पार्टी में मचा हड़कंप

Report Times

Leave a Comment