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’15 मई तक जवाब दो, वरना हम फैसला सुना देंगे’, SI भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया अंतिम मौका

REPORT TIMES: राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर बेंच में सोमवार को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 (Rajasthan SI Recruitment Exam 2021) से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई. आज राजस्थान सरकार की तरफ से अपना पक्ष कोर्ट में रखा जाना था. लेकिन सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया. इससे नाराज हाई कोर्ट के जजों ने कहा- राजस्थान सरकार के पास ये अंतिम मौका है. एसआई भर्ती पर अपना जवाब 15 मई तक अदालत में दाखिल करें. वरना हम अपना फैसला सुना देंगे.’

अब तक 86 अधिकारी बर्खास्त

दरअसल, साल 2021 में 859 एसआई पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई थीं. लेकिन जब मामले में गड़बड़ी सामने आई तो 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को SOG ने गिरफ्तार कर लिया था. ATS-SOG के ADG वीके सिंह ने बताया था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर एसआईटी गठित होने के बाद कुल 86 पब्लिक सर्वेंट्स को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जिनमें एसआई-भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित 45 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.

भर्ती रद्द होने पर असमंजस बरकरार

पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल भी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर चुके हैं. एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द करने या न करने का निर्णय लेने के लिए 1 अक्टूबर 2024 को 6 मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय समिति भी बनाई गई थी. कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी कई बार सीएम को पत्र लिखकर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं. हालांकि अभी तक भर्ती रद्द होने पर असमंजस बरकरार है.

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