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UPI यूजर्स ध्यान दें 1 अगस्त से इन सर्विसेज पर लग जाएगी लिमिट

REPORT TIMES : नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1 अगस्त 2025 से UPI में नए API नियम लागू करने जा रहा है. इन बदलावों से यूपीआई यूजर्स की कई सुविधाएं सीमित हो जाएंगी. NPCI ने बैंकों और पेटीएम, फोनपे जैसे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को नई सर्विस को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसका असर बैलेंस चेक, ऑटोपे और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक जैसी सर्विसेज पर पड़ेगा. आइए जानते हैं 1 अगस्त 2025 के बाद क्या-क्या बदल जाएगा और यूजर्स क्या नहीं कर पाएंगे.

बैलेंस की जानकारी

यूजर्स अब एक दिन में किसी एक UPI ऐप से सिर्फ 50 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे. अगर आप दो ऐप्स यूज करते हैं, तो दोनों में अलग-अलग 50 बार चेक कर सकते हैं. इससे ज्यादा बार आप बैलेंस की जानकारी नहीं ले पाएंगे.

ऑटोपे पेमेंट्स का टाइम रिस्ट्रिक्शन

ऑटोपे मैनडेट्स अब पीक ऑवर्स यानी सुबह 10 से दोपहर 1 और शाम 5 से रात 9:30 में नहीं हो पाएंगे. ये पेमेंट्स सिर्फ नॉन-पीक ऑवर्स में प्रोसेस होंगे, जिससे ऑटोपे शेड्यूल में देरी हो सकती है.

ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक

अगर कोई ट्रांजैक्शन कुछ खास एरर कोड्स जैसे कि नेटवर्क इश्यू की वजह से फेल होता है, तो बार-बार स्टेटस चेक करने की API कॉल्स बंद हो जाएंगी. यूजर्स को तुरंत पता नहीं चलेगा कि पेमेंट सक्सेस हुआ या नहीं.

लिस्ट अकाउंट की डिटेल

यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से लिंक्ड अकाउंट्स की लिस्ट एक ऐप से एक दिन में सिर्फ 25 बार ही चेक कर पाएंगे. ये रिक्वेस्ट तभी काम करेगी, जब यूजर बैंक चुन लेगा और उसकी सहमति होगी.

NPCI ने बैंकों और PSPs को ऑर्डर दिया है कि वो API यूज को मॉनिटर करें. अगर नियम फॉलो नहीं हुए, तो API रिस्ट्रिक्शंस, पेनल्टी या नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लग सकती है. सभी PSPs को 31 अगस्त 2025 तक सिस्टम ऑडिट का अंडरटेकिंग देना होगा. इन बदलावों से यूजर्स को बार-बार बैलेंस चेक, ऑटोपे सेटअप या स्टेटस चेक करने में दिक्कत होगी. NPCI का कहना है कि ये नियम सिस्टम को आसान और सेफ बनाने के लिए किए जा रहे हैं.

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