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तत्काल के बाद अब सामान्य टिकट बुकिंग के नियम में भी बदलाव, रेलवे ने लागू की नई व्यवस्था

REPORT TIMES : तत्काल कोटे से टिकट बुकिंग के लिए एक जुलाई से आधार व 15 जुलाई से ओटीपी अनिवार्य करने बाद अब रेलवे (Railways news) ने सामान्य कोटे से बुक होने वाले टिकट में भी बड़ा बदलाव किया है। स्लीपर से एसी तक की सभी श्रेणियों में अब सीमित संख्या में ही वेटिंग लिस्ट वाले टिकट बुक कराए जा सकते हैं। ट्रेन के चलने वाले स्टेशन से लेकर बीच के स्टेशन पर भी यह व्यवस्था लागू हो गई है। जिस स्टेशन पर जिस ट्रेन का जितना सामान्य कोटा है, उससे 25 प्रतिशत अधिक ही वेटिंगलिस्ट टिकट जारी होंगे। 25 प्रतिशत अधिक वेटिंगलिस्ट जारी होते ही नो रूम हो जाएगा।

आरक्षित श्रेणियों में क्षमता से अधिक वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों के सवार हो जाने से होनेवाली परेशानी के मद्देनजर रेलवे ने यह बदलाव किया है। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक यात्री विपणन शिवेंद्र शुक्ला की ओर से सभी जोनल रेलवे को इससे जुड़ा पत्र जारी कर दिया गया। सोमवार से बदलाव प्रभावी भी हो गया। रेलवे की इस नई व्यवस्था से देशभर के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

ऐसे समझें
धनबाद से चलने या गुजरने वाली किसी ट्रेन में स्लीपर में 20, थर्ड एसी 10 व सेकेंड एसी में आठ जनरल कोटा है तो स्लीपर में जनरल कोटे की 20 सीटों की बुकिंग के बाद केवल पांच-छह टिकट ही वेटिंग लिस्ट जारी होंगे। थर्ड एसी में जनरल कोटे की 10 सीटों के बाद तीन से चार टिकट व सेकेंड एसी में दो से तीन ही वेटिंग लिस्ट टिकट जारी हो सकेंगे।

 

राजधानी, दुरंतो समेत ज्यादातर ट्रेनों में दिखने लगे नो रूम

वेटिंग लिस्ट टिकट के लिए सीमा निर्धारित होते ही ज्यादातर ट्रेनों में नो रूम दिखने लगे। धनबाद से चलने वाली गंगा-सतलज, धनबाद-अलेप्पी एक्सप्रेस के साथ-साथ यहां से गुजरने वाली कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस समेत अन्य लंबी दूरी की ट्रेनों के स्लीपर व एसी श्रेणी में निर्धारित सामान्य काेटे के बाद 25 प्रतिशत वेटिंग लिस्ट टिकट जारी होते ही रिग्रेट यानी नो रूम दिखने लगा है। हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी, सियालदह-नई दिल्ली राजधानी में पूरे जून तक तो दुरंतो एक्सप्रेस में भी अलग-अलग दिनों में नो रूम की स्थिति है।

 

तत्काल टिकट में भी लागू होगी यही व्यवस्था

निर्धारित कोटे से 25 प्रतिशत तक अधिक टिकट बुकिंग की व्यवस्था तत्काल कोटे से बुक होनेवाले टिकटों पर भी होगा। रियायती टिकट व वारंट में इसकी बाध्यता नहीं रहेगी। रोड साइड स्टेशन के साथ छोटे स्टेशन पर भी यह प्रभावी होगा।

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