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कोरोना मृतक का अंतिम संस्कार परिजन कर सकेंगे

अजमेर। देशभर में कोरोना का कहर जारी हैं भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 13 लाख 39 हज़ार से अधिक हो चुकी है और 31000 से ज़्यादा मौतें भी हो चुकी है। और देश के लगभग हर राज्‍य इस वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, रोजाना ही कोविड-19 के नए मरीज संक्रमित हो रहे है और कोरोना के शिकार मरीजों की मौत भी हाे रही है, हालांकि कुछ मरीज कोरोना को मात देकर ठीक भी हो रहे है। इसी बीच अब राजस्थान में अजमेर जिले से ये खबर सामने आई है कि, अब कोरोना संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार उनके परिजन कर सकते हैं।

गाइडलाइन की जारी :

सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में अजमेर जिले के कोरोना मृतकों का दाह संस्कार में जाने वालों के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसका दाह संस्कार में जाने वाले सभी लोगों या उनके परिजनों को इस गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस बावत आदेश जारी किए है। इस आदेश के मुताबिक, कोरोना संक्रमित शवों का दाह संस्कार परिजनों के जरिए किए जाने के रास्ते खोल दिए है, लेकिन इसके लिए 5-6 सूत्रीय प्रोटोकॉल नियम प्रभावी रहेंगे, जिसकी परिजनों को पालन करना होगा।

कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार में जाने वालों के लिए नियम :

-अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के केवल पांच लोग रह सकेंगे उपस्थित।

-सभी को पीपीई किट पहनना अनिवार्य होगा।

-परिजन शव को अस्पताल अथवा निजी आवास से सीधे शमशान स्थल ले जा सकेंगे।

-शव को पीपीई किट से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा।

-अंतिम क्रिया के बाद सभी का सैनेटाइज होना तथा वाहनों का भी सैनेटाइज होना अनिवार्य होगा तथा इसके 30 मिनट बाद विसर्जन संभव हो सकेगा।

इससे पहले मृतक की राख के कलश को टैग युक्त शमशान स्थल पर ही छोडऩा होगा।

-इस संपूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी के लिए नगर निगम के दो कर्मचारी साथ रहेंगे।

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