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पैसामेरा पैसाTax Saving: इनकम टैक्‍स बचाने में मदद कर सकता है आपका परिवार, ये 8 विकल्‍प आएंगे काम Tax Saving: इनकम टैक्‍स बचाने में मदद कर सकता है आपका परिवार, ये 8 विकल्‍प आएंगे काम

  • आप परिवार की मदद से भी आप टैक्स बचा सकते हैं
  • बच्चों की स्कूल फीस से 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं
  • एजुकेशन लोन लेने पर धारा 80E के तहत इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं

यदि आपने अभी तक आयकर रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है, तो आपके पास थोड़ा ही समय बचा है। आप 31 दिसंबर, 2021 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि टैक्स बचाने के लिए ऐसे कई विकल्प हैं, जिसमें अपने परिवार की मदद से भी आप टैक्स बचा सकते हैं? आइए जानते हैं उन विकल्पों के बारे में जहां आप परिवार की मदद से बचा सकते हैं अपना इनकम टैक्स

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1.हेल्थ इंश्योरेंस:

अगर आपने अपने परिवार में बच्चों के साथ-साथ अपने लाइफ पार्टनर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और उसका प्रिमियम भर रहें तो आप आसानी से सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, आपने अगर अपने माता-पिता के लिए हेल्‍थ इंश्योरेंस लिया है, जो सिनियर सिटिजन के कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए प्रिमियम पर भी आप 50,000 रुपये का अतिरिक्त टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है आप कुल 75,000 रुपये तक टैक्स डिडक्‍शन का लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी और आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपको कुल 1 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस प्रिमियम पर टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ मिल सकता है।

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2.स्कूल फीस:

आप अपने बच्चों की स्कूल फीस के जरिए इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं। स्कूल फीस अगर कुल मिलाकर 1.5 लाख रुपये तक है तो आपको 80सी के तहत अलग से कोई निवेश करने की जरूरत नहीं है। आप स्कूल फीस के जरिए ही कुल 1.5 लाख की छूट ले सकते हैं। टैक्स का लाभ दो बच्चों की स्कूल फीस पर ही मिलता है।

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