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राजस्थान की गहलोत सरकार प्रदेश के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण करेगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में इंदिरा शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना लागू कर दी है। सीएम गहलोत द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा के अनुसार, जो बालिका प्रदेश में निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क अध्ययन कर रही है, उनकी कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने के लिए राजस्थान सरकार फीस का भुगतान करेगी। इस फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा।
सरकार करेगी फीस का भुगतान
बता दें, राजस्थान में आरटीई कानून के तहत निजी विद्यालयों को कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को बच्चों (6 से 14 वर्ष) को निशुल्क अध्ययन करवाना होता है। विद्यालयों को विभिन्न वंचित वर्गों के इन विद्यार्थियों की फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसे बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को कक्षा 8 के बाद निजी विद्यालय या पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, क्योंकि आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार फीस देने में समर्थ नहीं होते हैं।
भुगतान की प्रक्रिया
फीस पुनर्भण के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर इंदिरा महिला शक्ति के लिंक पर पंजीकरण के बाद लाॅगिन आईडी जारी होगा। लाॅगिन आईडी से आवेदन करना होगा, जिसका सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी करेंगे। सत्यापन के बाद बालिका परिवार के जनआधार से जुड़े खाते में फीस पुनर्भरण राशि का भुगतान हो सकेगा।
आवेदन की तिथि
बालिका द्वारा 31 दिसंबर 2022 तक पंजीकरण होगा। 1 नवबंर 2022 से 31 दिसंबर आवेदन किया जा सकेगा। 1 नवंबर से 15 नवंबर तक डीईओ द्वारा सत्यापन किया जाएगा। 15 नवंबर से 28 फरवरी 2023 तक राशि भुगतान प्राप्ति होगी। बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के उद्देश्य से गहलोत सरकार ने कक्षा 8 तक आरटीई के तह पढ़ने वाला बालिकाओं की कक्षा 9 से 12 तक निशुल्क पढ़ाई जारी रखने के लिए यह अनूठी योजना शुरू की है।