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राजधानी जयपुर में एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला दर्दनाक मामला सामने आया है जहां एक कुत्ते को सरेआम इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसने दम तोड़ दिया. मिली जानकारी के मुताबिक शहर के सोडाला थाना क्षेत्र के सुशीलपुरा इलाके में एक स्ट्रीट डॉग को कुछ लोगों ने सड़क पर डंडों से पीटा और उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए जिसके बाद उसकी मौत हो गई. वहीं इलाके में रहने वाली एक युवती ने जब हमलावरों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके साथ भी बदतमीजी की. इधर कुत्ते को पीटने के बाद आरोपी वहां से चले गए और इसके बाद युवती ने सोडाला थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ कुत्ते को जान से मारने का एक मामला दर्ज करवाया है. वहीं इस हिंसक घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जहां दो आरोपी कुत्ते पर डंडा बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं इस पूरी वारदात के दौरान आस-पास खड़े लोग मूकदर्शक बनकर देखते रहे. वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि इलाके में रहने वाली एक फिजियोथैरेपिस्ट विनीता सोनी ने कुत्ते की मौत के बाद शिकायत दी है कि उसके घर के पास तीन युवकों ने एक कुत्ते को बेरहमी से जान से मार दिया है. शिकायत में बताया गया है कि घटना मंगलवार शाम करीब पांच बजे की है.
युवती ने लगाया बदतमीजी का आरोप
शिकायत में युवती ने बताया है कि उसने अपने घर की बालकनी से देखा कि तीन लड़के एक कुत्ते के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे जिनको रोकने पर भी वह नहीं रूके. युवती के मुताबिक आरोपियों का कहना था कि ये कुत्ता पागल है और इलाके में किसी को काट लेगा. वहीं युवती का कहना है कि उसके बार-बार मना करने पर भी वह नहीं माने और उसके साथ भी बदतमीजी की. विनीता ने बताया कि डंडों से लगातार मारने से कुत्ते की वहीं पर ही मौत हो गई थी. बता दें कि पुलिस को दिया गया वीडियो भी महिला ने खुद ने ही बनाया है. वहीं पुलिस को बुलाने की धमकी देने के बाद आरोपी वहां से भाग गए. इधर महिला ने इसके बाद एक एनजीओ से संपर्क कर कुत्ते को पास के एक वेटनरी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा.
पुलिस ने की FIR दर्ज
घटना के बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सोडाला थाने के एसआई धर्मेन्द्र कुमार का कहना है कि विनीता सोनी नाम की युवती की शिकायत पर माममा दर्ज किया गया है और इस मामले में राघव उर्फ मोटा नाम के एक व्यक्ति की पहचान की गई है जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 429 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है ऐसे में आरोप साबित होने पर आरोपियों को जीव-जन्तु को मारने या विकलांग करने पर लगाई दर्ज धारा के तहत 5 साल तक की सजा भी हो सकती है.