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11 जुलाई को होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, फेक रजिस्ट्रेशन के अलावा हो सकते हैं ये बडे फैसले

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जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होने जा रही है. जीएसटी काउंसिल ने ट्वीट करते हुए बताया कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक 11 जुलाई 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं. जानकारी के अनुसार काउंसिल फेक रजिस्ट्रेशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम्स को रोकने के लिए कढे कदम उठा सकती हैं. इसके अलावा काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और होर्सरेस पर जीओएम रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी.

फेक रजिस्ट्रेशन रहेगा सबसे बडा मुद्दा

जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड फेक कंपनियों और कारोबारियों पर कार्रवाई करने और फेक आईटीसी क्लेम्स को रोकने और सभी कंपनियों के एड्रेस जियोटैगिंग को अनिवार्य करने पर काम हो रहा है. देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा में इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है. इसके यूज से किसी भी कारोबार की जगह को वेरीफाई करने में मदद मिलेगी. वास्तव में कुछ ऐसे मामले सामने ऐसे आए हैं जिनमें एड्रेस फर्जी मिले हैं.

वेरिफिकेशन के दौरान पता चला है कि 12500 फेक कंपनियां मिली है, जिनके मौके पर ऑफिस तक नहीं है. वहीं रिस्की कंपनियों के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी जरूरी होगा. मौजूदा समय में ऑथेंटिकेशन केवल आधार और पैन के माध्यम से ओटीपी बेस्ड होता है. नवंबर 2020 से एक विशेष अभियान में, केंद्रीय एजेंसियों ने 62,000 करोड़ रूपये के फर्जी आईटीसी दावों का पता लगाया है और प्रोफेशनल सहित 776 लोगों को गिरफ्तार किया है.

ऑनलाइन गेमिंग पर भी होगी बात

काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और होर्स रेस पर जीओएम रिपोर्ट पर भी चर्चा करेगी और इसे जल्द ही राज्यों को सर्कूलेट करेगी. जीओएम ने पिछले साल दिसंबर में काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन काउंसिल ने इसे चर्चा के लिए नहीं लिया है. इसके अलावा, काउंसिल दर रेशनलाइजेशन पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) के लिए एक कंवीनर पर भी फैसला करेगी.

जीएसटी ट्रिब्यूनल पर होगी चर्चा

जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना की डिमांड लंबे समय से की जा रही है, इस पर भी काउंसिल की मीटिंग बातचीत हो सकती है. यह ट्रिब्यूनल इनडायरेक्ट टैक्स मुकदमों के बोझ को कम कर सकता है. जीएसटी काउंसिल से मंजूरी के बाद केंद्र जल्द ही सदस्यों की नियुक्ति करेगा. मौजूदा समय में टैक्स अधिकारियों के फैसले से असंतुष्ट टैक्सपेयर्स को संबंधित हाई कोर्ट्स में जाते हैं. जिसके बाद रिजॉल्यूशन प्रोसेस में भी ज्यादा समय लगता है और उनके पास जीएसटी मामलों से निपटने के लिए कोई स्पेशल बेंच भी नहीं है.

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