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मानहानि मामला: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली की कोर्ट में पेश हुए अशोक गहलोत, 21 को अगली सुनवाई

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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में वर्चुअल मोड के जरिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. गजेन्द्र सिंह शेखावत ने हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ‘संजीवनी’ घोटाले पर टिप्पणी करके उन्हें कथित रूप से बदनाम करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ( ACMM) हरजीत सिंह जसपाल ने आज गहलोत की उपस्थिति दर्ज करने के बाद दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को सुनवाई 21 अगस्त के लिए तय की. कोर्ट ने आगे कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट ने पिछले हफ्ते अशोक गहलोत की रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायत मामले की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई थी. दरअसल, अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि शिकायत में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ जारी समन और चल रही कार्यवाही को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी. सेशन कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त शिकायत मामले में लगाए गए आरोपों का सार यह है कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ बयान और भाषण प्रकाशित किए थे.

प्रतिवादी का दावा बयानों से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा

भाषण को लेकर प्रतिवादी का दावा है कि वे मानहानिकारक हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक कारणों से बनाया गया है. ये बयान मोटे तौर पर एक संजीवनी घोटाले में आरोपी के रूप में प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्यों की भागीदारी और स्थिति से संबंधित हैं. याचिकाकर्ता वर्तमान में राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और उनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार भी बताया गया है और प्रतिवादी को केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री और जोधपुर से लोकसभा का सदस्य बताया गया है. कोर्ट ने कहा, राजस्थान और इस प्रकार, इस याचिका के दोनों पक्ष उच्च पदों पर हैं और जनता में सम्मान रखते हैं.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अशोक गहलोत ने उनके खिलाफ भाषण देते हुए कहा था कि संजीवनी घोटाले के संबंध में उनके खिलाफ आरोप साबित हुए हैं. शेखावत की शिकायत पर इस साल 6 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरप्रीत सिंह जसपाल ने कहा था कि तथ्यों और परिस्थितियों, शिकायतकर्ता गवाहों की गवाही और रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी (अशोक गहलोत) शिकायतकर्ता के खिलाफ विशिष्ट मानहानिकारक बयान दिए हैं.

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