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क्या 30 सितंबर के बाद चलेगा 2000 रुपये का नोट? ये रहा जवाब

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2,000 रुपये के नोट जमा करने /या बदलने के लिए आरबीआई की ओर से 30 सितंबर, 2023 यानी इस शनिवार तक का समय दिया गया है. यदि आपके पास अभी भी 2,000 रुपये के नोट हैं और आपने अभी तक डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं कराया है, तो इस डेडलाइन से पहले काम पूरी तरह से खत्म कर लें. 30 सितंबर, 2023 के बाद 2,000 रुपये के नोटों का क्या होगा, इस बारे में आरबीआई की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है. खास बात तो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट की लीगल टेंडर स्टेटस वापस नहीं लिया है. इसका मतलब यह है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद भी 2,000 रुपये का नोट लीगल करेंसी बनी रहेगी. 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने काफी कुछ कहा था. उन्होंने कहा था कि आपको इस बात का अनुमानात्मक जवाब नहीं दे सकते हैं कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा. हमने 2000 रुपये के नोट के लीगल टेंडर स्टेटस पर कुछ नहीं कहा है. हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर तक जारी रहेगा. उन्होंने आगे कहा था कि जब तक आप एक डेडलाइन नहीं देते हैं, तब तक प्रोसेस फाइनल फेज तक नहीं पहुंच पाता है. ऐसा लग रहा है कि कि 2000 रुपये के नोट ‘लीगल करेंसी’ बनी रहेगी.

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क्या 30 सितंबर डेडलाइन में होगा इजाफा?

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1 सितंबर, 2023 को आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2000 रुपये के 93 फीसदी बैंक नोट वापस आ गए हैं. अधिकांश नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए हैं, इसलिए 2000 रुपये के नोट डिपॉजिट करने और बदलने की डेडलाइन बढ़ने की संभावना कम है.

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30 सितंबर 2023 के बाद क्या हो सकता है?

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जैसा कि 2000 रुपये के नोट का लीगल टेंडर स्टेटस जारी है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी के पास डेडनाइन के बाद भी 2000 रुपये का नोट रहता है तो उनका क्या होगा. ‘लीगल टेंडर’ स्टेटस से यह संकेत मिलता है कि आरबीआई को इन नोटों की मॉनेटरी वैल्यू को भुनाने के लिए कुछ रास्ते उपलब्ध कराने होंगे. जिसके बाद 30 सितंबर के बाद कुछ इस तरह की परिस्थितियां निम्नलिखित में से एक परिदृश्य उत्पन्न हो सकता है:

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भले ही ट्रांजेक्शन ना हो, लेकिन डिपॉजिट की परमीशन दी जा सकती है

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30 सितंबर के बाद भले ही 2000 रुपये के नोट का यूज ट्रांजेक्शन के लिए ना हो, लेकिल आरबीआई बैंकों में डिपॉजिट कराने की परमीशन दे सकता है. जब से आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को लेकर आदेश दिया है, उसके बाद से कई दुकानदारों और बिजनेसमैन ने 2000 रुपये के नोट लेने से इनकार कर दिया है. 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का काम आरबीआई ने अपनी ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत किया है. 2005 से पहले जारी किए गए नोटों को चलन से बाहर करने के लिए 2013-14 में भी इसी तरह की कवायद की गई थी. आरबीआई की वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, नोट लीगल करेंसी बने रहेंगे और व्यक्ति स्पेसिफाइड आरबीआई दफ्तरों से एक्सचेंज और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं.

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एक्सचेंज सुविधा मिल सकती है, लेकिन सिर्फ यहां

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आरबीआई केवल अपने स्पेसिफाइड दफ्तरों में आईडी और अड्रेस प्रूफ देने पर 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज करने की परमीशन दे सकता है. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेते हुए 30 सितंबर तक किसी भी बैंक से एक बार में 20,000 रुपये की लिमिट के साथ 2000 रुपये के नोट बदलने की परमीशन दी थी. एक्सचेंज की सुविधा आरबीआई के 19 रीजनल दफ्तरों में भी स्थापित की गई है. कुछ बैंकों ने 2000 रुपये के नोट बदलते समय आईडी प्रूफ नहीं मांगा है, जबकि कई बैंकों ने केवल आईडी प्रूफ जमा करने पर ही नोट बदले हैं. हालांकि, आरबीआई 30 सितंबर के बाद अपने दफ्तरों में 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए केवाईसी पर जोर दे सकता है ताकि इसका रिकॉर्ड रखा जा सके.

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पहले ऐसी स्थितियों में क्या हुआ था?

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आरबीआई RBI ने 2005 से पहले के नोटों को वापस लेते समय, स्पेसिफाइड आरबीआई दफ्तरों में एक्सचेंज फैसिलिटी मुहैया कराई थी. आरबीआई की वेबसाइट के मुताबिक हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक कस्टमर्स के अकाउंट में जमा करने के लिए 2005 से पहले के बैंक नोटों के डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते हैं.

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