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राजस्थान फोन टैपिंग केस: दिल्ली HC ने CM गहलोत के OSD की गिरफ्तारी पर रोक रखा बरकरार

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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम के को-चेयरमैन लोकेश शर्मा के अरेस्ट पर रोक को 18 अक्टूबर तक बरकरार रखने का फैसला सुनाया है. राजस्थान फोन टैपिंग प्रकरण में दिल्ली हाईकोर्ट में लोकेश शर्मा के मामले की सुनवाई हुई. फोन टेपिंग मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में लगभग 40 मिनट तक चली सुनवाई के दौरन लोकेश शर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्ध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में उनकी ओर से वकालत की. उन्होंने दिल्ली पुलिस के आरोपों को बेबुनियाद बताया. बहस में उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसने कॉल इंटरसेप्ट किए, इसके लिए विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि लोकेश शर्मा मीडिया में प्रचार के लिए दोषी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अवैध रिकॉडिंग के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? लोकेश शर्मा के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 8 महीने बाद उनके खिलाफ केस दायर किया गया है और क्यों इसमें देरी हुई. इसका कोई कारण नहीं बताया गया है. दिल्ली पुलिस ने 3 फोन नंबरों के बीच कॉन्फ्रेंस कॉल की बात कर रही है, जबकि एक भी फोन नंबर शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत का नहीं होने के बावजूद वह कैसे आरोप लगा सकते हैं कि उनका कॉल रिकॉर्ड किया गया.

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दिल्ली पुलिस कैसे दर्ज कर सकती है FIR?

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पूरा घटनाक्रम राजस्थान में घटित होना पाया गया, फिर दिल्ली पुलिस कैसे एफईआई दर्ज कर सकती है? उन्होंने कहा कि ये फोन नंबर में से कोई भी दिल्ली का उपभोक्ता नहीं है. वहीं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) संजय जैन का कहना था कि इस मामले में लोकेश शर्मा और राजस्थान सरकार के अधिकारी इस केस की जांच के मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस पर राजस्थान सरकार के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने आपत्ति जताई और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के आरोपों को निराधार बताया. हाईकोर्ट में जैन द्वारा शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की मांग की गई. हालांकि कोर्ट का समाप्त होने के चलते मामले की बहस पूरी नहीं हो सकी. वहीं अब 18 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे मामले की अगली सुनवाई होगी. तब तक CM OSD लोकेश शर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत बरकरार रखते हुए गिरफ्तारी पर 18 अक्टूबर तक रोक जारी रहेगी.

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हाईकोर्ट में पहले टल गई थी सुनवाई

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बता दें कि फोन टैपिंग मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस विकास महाजन की बेंच में पहले 9 अगस्त को मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस विकास महाजन के अवकाश चले गए. इस कारण सुनवाई 7 फरवरी 2024 तक के लिए टल गई थी. इस पर दिल्ली पुलिस की ओर से अर्ली हियरिंग की अपील कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर 31 अगस्त को सुनवाई हुई. अब 11 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होगी. इससे पहले हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 7 फरवरी 2024 तक रोक लगाई हुई थी.दिल्ली पुलिस ने इसी रोक को हटाने को लेकर याचिका दायर की है. वहीं, दूसरी ओर, सीएम ओएसडी लोकेश शर्मा राजस्थान फोन टेपिंग मामले में क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश नहीं हुए थे. उन्हें बुधवार को नोटिस देकर बुलाया था. हालांकि उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन हाजिर नहीं हुए थे.

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