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खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जुड़ने को लेकर आई बड़ी अपडेट, पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के निर्देश

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सीकर : जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक सेवाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर दिशा-निर्देश दिये। बैठक के दौरान एडीएम सिटी हेमराज परिडवाल, सीईओ जिला परिषद शंभू दयाल मीणा, आयुक्त नगर परिषद शशिकांत शर्मा, संयुक्त निदेशक डीओआईटी सत्यनारायण चौहान, एसई एवीवीएनएल अरुण जोशी, एसई पीएचईडी चुनीलाल भास्कर, सीएमएचओ डॉ. निर्मल सिंह, एडीआईओ सोमेंद्र पूनिया, डीईओ प्राथमिक लालचंद, सीपीओ अरविंद सामौर,सहायक निदेशक सांख्यिकी विभाग डॉ अनिल शर्मा, डीपीएम राजीविका अर्चना मौर्य, जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार सहित बैठक से जुडे संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें. खाद्य सुरक्षा में जुड़ सकते हैं नये नाम कल कलेक्टर की अध्यक्षता में होंगी मीटिंग जिला रसद अधिकारी ने दी जानकारी।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना मे कौनसे परिवार लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे

• राजस्थान के निवासी कोई भी व्यक्ति करदाता है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
• 1 लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति।
• जिस व्यक्ति के परिवार मे चार पहिया का वाहन है।
• सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति।
• जिनके पास 200 वर्ग फिट या इससे ज्यादा जमीन मे पक्का मकान बना हुआ है।
• ऐसा कोई व्यक्ति जो कोरपोरेट कंपनी मे कार्य कर रहा है। उसका परिवार पात्र नहीं होगा।
• ऐसा कोई कृषक जिसके पास सीमांत कृषक के लिए जो भूमि निर्धारित की गई है। उससे अधिक जमीन है।

राजस्थान खाद्य सुरक्षा मे आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

• आवेदनकर्ता का आधार कार्ड( सभी फैमिली मेंबर)
•जन आधार कार्ड
•राजस्थान सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड
वोटर आइडी कार्ड
•नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटो।
•आय प्रमाण पत्र
•जिस केटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हो उसका प्रमाणपत्र
•साथ मे ये भी ये भी बताना होगा कि आप वास्तव में खाद्य सुरक्षा में राशन पाने के हकदार है।

 

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