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झारखंड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना 3 हफ्ते में जारी करने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ये सुनवाई जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में हुई. हाईकोर्ट की इस डबल बेंच की अदालत ने सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जस्टिस आनंदा सेन के फैसले को चुनौती दी थी. अदालत ने मामले में सरकार को इस केस से जुड़े अपने सभी पक्ष कोर्ट के सामने रखने को कहा. इसके लिए उन्होंने दो हफ्ते का समय दिया है. दो हफ्ते बाद इस मामले की फिर सुनवाई होगी.
दरअसल मामला ये है कि झारखंड नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने को लेकर पार्षद रोशनी खलखो और अरुण झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सरकार को तीन हफ्ते अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया. इस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के कानून का हवाला दिया.