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पेंशन नियम में बदलाव, पुलिस में महिलाओं को 33 % आरक्षण सहित राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में महिला सशक्तीकरण, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए. उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा और विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉफ्रेंस करते हुए मंत्रिमण्डल के लिए गए निर्णयों की जानकारी दी.

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पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

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उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले ‘आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023‘ में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था. इसी संबंध में आज मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. कार्मिक विभाग ने इस बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी.

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उन्होंने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा. साथ ही, महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेगी.

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पेंशन पेमेंट ऑर्डर में माता-पिता व भाई-बहन का नाम जुड़ सकेगा

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डॉ. बैरवा ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा. इसके लिए केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है.

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70 से 75 वर्ष के पेंशनर को 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

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उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी. इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी आज कैबिनेट में प्रदान की गई.

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3150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन आंवटित

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विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ा कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. इसी दिशा में आज कैबिनेट की बैठक में 3 हजार 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृतियां प्रदान की गई.

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उन्होंने बताया कि क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित 3000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नं.-1 में लगाई जाएगी. राजस्थान भू-राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन) नियम, 2007 के अंतर्गत कुल 6877.66 हैक्टेयर भूमि इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की जाएगी.

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जैसलमेर की फतेहगढ़ तहसील में सौर ऊर्जा के लिए जमीन अनुमोदित

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इसके अतिरिक्त 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में 300 हैक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है. उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी.

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उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण 

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पटेल ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के संबंध में खिलाड़ियों की परिभाषा को सुस्पष्ट करने के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में इस स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किए जाने के समय यह प्रावधान दो सेवा नियमों “राजस्थान लैंग्वेज एण्ड लाइब्रेरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2013” एवं “राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2015‘‘ में सम्मिलित किए जाने से रह गए थे. उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों संबंधी स्पष्टीकरण को इन सेवा नियमों में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन के प्रारूप का आज मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया.
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