भीलवाड़ा से निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी के बीजेपी की सदस्यता लेने पर सियासी विवाद हो गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर अशोक कोठारी की विधायकी खत्म करने की मांग की है। जूली ने दल-बदल कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए कोठारी की विधानसभा सदस्यता खत्म करने का मुद्दा उठाया है। कोई भी निर्दलीय विधायक अगर किसी पार्टी की मेंबरशिप लेता है तो उसकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है।
जूली ने लिखा- विधायक कोठारी दल-बदल कानून के उल्लंधन के दायरे में
जूली ने विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्टी में लिखा- भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान भीलवाड़ा शहर से चुने हुए निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल प्रावधानों के दायरे में आ गए हैं. कोठारी ने दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम, 1985 के तहत विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। कोठारी ने 4 सितंबर को अपना सदस्यता प्रमाण-पत्र संख्या 5826 सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विधायक ने खुद बीजेपी की मेंबरशिप का प्रमाण शेयर किया है, इसके बाद कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती है।
निर्दलीय के पार्टी मेंबरशिप लेते ही विधायकी खत्म जूली ने लिखा- संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम, 1985 के पैरा संख्या-2 में साफ प्रावधान है, “संसद या राज्य विधानमंडल के किसी निर्दलीय सदस्य की मेंबरशिप जाएगी, यदि वह अपने निर्वाचन के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता या हो जाती है।” निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी ने भारतीय जनता पार्टीकी प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करके दल-बदल कानून के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
जूली ने स्पीकर से की मांग, कोठारी की मेंबरशिप खत्म करें
जूली ने स्पीकर से दल बदल कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्दलीय विधायक अशोक कोठारी को अयोग्य घोषित करके विधानसभा से मेंबरश्पि खत्म करने की मांग की है।