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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:कोर्ट ने 1.65 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, बंधक बनाकर किया था दुष्कर्म

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डूंगरपुर में पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने 9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा का किडनैप करने और 1 महीने तक बंधक बनाकर रेप करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल पोक्सो कोर्ट के जज ने मामले में पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। मामले में लिप्त फरार चल रही पीड़िता की चाची को मफरुर घोषित किया है।

एपीपी योगेश जोशी ने बताया कि बिछीवाड़ा थाना में 7 सितंबर 2018 को 9वीं क्लास की छात्रा स्कूल से घर नहीं लौटी। इस पर पीड़िता के पिता ने बिछीवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया। घटना के 1 महीने बाद पुलिस ने पीड़िता को उदयपुर जिले के उखेड़ी गांव में जीवनलाल उर्फ राहुल के घर से डिटेन किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह स्कूल की छुट्टी के बाद घर जाने के लिए चुंडावाडा मोड़ पर बस का इंतजार कर रही थी। इस दौरान उसकी चाची और उखेड़ी निवासी युवक जीवनलाल उर्फ राहुल आए। दोनों पीड़िता को अपने साथ बाइक पर जीवनलाल के घर उखेड़ी ले गए। इस दौरान उसकी चाची कहीं चली गई।

पीड़िता ने बताया कि उसकी चाची के जाने के बाद जीवनलाल ने पीड़िता को घर के कमरे में बंधक बनाया और उसके साथ कई बार रेप किया। पीड़िता के बयान के आधार पर बिछीवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जीवनलाल उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई करते हुए करीब साढ़े तीन साल बाद कोर्ट ने जीवनलाल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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