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मोनू मानेसर पर बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में होना चाहता था शामिल

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राजस्थान के नासिर-जुनैद हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. हरियाणा का रहने वाला मोनू मानेसर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल होना चाहता है. पुलिस सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है. इस बड़े खुलासे के बीच गुरुवार को मोनू मानेसर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कोर्ट ने मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर को भरतपुर की सेवर जेल भेज दिया है. इंटेलिजेंस के इनपुट थे मोनू पर हमला हो सकता है. इसी वजह से पुलिस ने मोनू को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया. बता दें कि मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने 31 जुलाई को हुई नूंह हिंसा मामले में उसे गुरुग्राम के मानेसर से गिरफ्तार किया था. हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया था.

राजस्थान पुलिस ने ली थी कस्टडी

राजस्थान पुलिस ने कोर्ट से नासिर-जुनैद हत्याकांड के मामले में उसकी कस्टडी मांगी थी. कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा पुलिस ने उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया था. इसके बाद उसे भरतपुर लाया गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनू मानेसर ने राजस्थान पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने 8 दिन पहले ही जुनैद और नासिक की अपहरण और हत्या का प्लान बनाया था. वो उन दोनों को सबक सिखाना चाहता था.

8 महीनों से था फरार

बता दें कि 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी में जुनैद और नासिर की जली हुई लाशें मिली थीं. ये दोनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे. इन दोनों के परिवार वालों ने बजरंग दल से जुड़े गोरक्षक मोनू मानेसर और उसके साथियों पर जुनैद और नासिर की हत्या करने का आरोप लगाया था. इस मामले में मोनू मानेसर 8 महीनों से फरार चल रहा था. बताया जा रहा है कि इन दोनों की हत्या के बाद वो बैंकॉक भाग गया था.

नूंह हिंसा में आया मोनू मानेसर का नाम

31 जुलाई को नूंह में हुई हिंसा के बाद मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर 26 अगस्त को एक पोस्ट लिखा था. इसमें उसने कहा था कि हम परिणाम की चिंता नहीं करते हैं. वार एक ही होगा, पर आखिर होगा. इसे लेकर उसके खिलाफ नूंह के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. इस शिकायत की जांच के बाद हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 15395A, 504, 109 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया.

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