Report Times
Otherlatestजम्मू कश्मीरटॉप न्यूज़ताजा खबरेंदेशस्पेशल

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला…कश्मीरी पंडितों के हिस्से क्या आया?

REPORT TIMES 

आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने वाले भारत सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने चार साल से भी अधिक समय से लंबित मामले पर आज अपना फैसला सुना दिया. फैसला सुनाने वाले जजों में मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बी आर गवई और संजीव खन्ना शामिल रहें. कोर्ट की ज्यादातर बातें अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए के बारे में भले हों लेकिन अदालत ने कश्मीरी पंडितों को लेकर भी अपने फैसले में कुछ जरुरी आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायधीश संजय किशन कौल ने कश्मीर के लोगों के विस्थापन और उसके बाद आतंकवाद का भी अपने फ़ैसले में जिक्र किया. कोर्ट ने इसे लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात की है. अदालत ने अपने फैसले में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय और क्रूरता को लेकर कहा कि इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की आवश्यकता है. अगर सरकार इस दिशा में बढ़ती है तो यह कश्मीरी पंडितों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

‘…कश्मीरी पंडितों का नहीं हुआ पलायन’

भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अक्सर इसको लेकर दबाव बनता है कि उन्हें कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर ठोस कदम उठाने चाहिए. वहीं सरकार ने पिछले साल ये बताया था कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद किसी भी कश्मीरी पंडित के घाटी से पलायन करने की कोई भी घटना सामने नहीं आई है. वहीं सरकार का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के अंतर्गत कश्मीर घाटी में करीब 55 सौ कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर सरकार के अलग-अलग विभागों में नौकरी दी है.

कौन हैं जस्टिस संजय किशन कौल?

जस्टिस संजय किशन कौल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दूसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज है. जस्टिस कौल का ताल्लुक कश्मीरी परिवार से है. उन्होंने साल 1987 में अपना प्रोफेशनल करियर शुरू किया था. फरवरी 2017 में वे सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे. वे इसी महीने रिटायर होने वाले हैं.

Related posts

राजद्रोह कानून: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई केंद्र की मांग, 5 जजों की पीठ करेगी मामले की सुनवाई

Report Times

3 प्रिंसिपल और 5 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस, 10 दिन में देना होगा जवाब

Report Times

हाईकोर्ट का आदेश:पति पत्नी दोनों कमाते है तो बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी दोनों की

Report Times

Leave a Comment