Report Times
latestOtherउत्तर प्रदेशटॉप न्यूज़ताजा खबरेंराजनीतिस्पेशल

खतौली में भी 5 दिसम्‍बर को उपचुनाव, BJP विधायक विक्रम सैनी ने सजा पाकर गंवाई है सीट

REPORT TIMES

Advertisement

बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधायकी जाने से खाली हुई यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर भी 5 दिसम्‍बर को ही उपचुनाव होगा। इसी दिन सपा संस्‍थापक मुलायम सिंह के निधन से खाली हुई मैनपुरी संसदीय और हेट स्‍पीच मामले में आजम खां के सजा पाने से खाली हुई रामपुर विधानसभा सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मैनपुरी और रामपुर का चुनाव कार्यक्रम पहले ही घोषित कर चुका है। खतौली सीट को भी 11 अक्‍टूबर से खाली मानते हुए सोमवार को अधिसूचना जारी की गई गई थी। अब नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान हुआ है।

Advertisement

घोषित कार्यक्रम के अनुसार खतौली उपचुनाव की मतगणना भी आठ अक्‍टूबर को कराई जाएगी। 18 वीं विधानसभा में अब तो दो विधायकों की सदस्यता खत्म हो चुकी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने विधिक राय मिल जाने के बाद खतौली सीट रिक्त घोषित करने का निर्णय लिया और सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि एमपी एमएलए कोर्ट ने विक्रम सैनी को दो साल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अत: चुनाव आयोग के पत्र द्वारा दी सूचना के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में विक्रम सैनी 11 अक्तूबर 2022 से अयोग्य माने जाएंगे और उनकी सीट रिक्त घोषित हो गई है।

Advertisement

Advertisement

बता दें कि मुजफ्फरनगर के दंगों के मामले में विक्रम सैनी को दो साल की सजा सुनाई गई। इससे पहले आजम खां की रामपुर सीट से सदस्यता भी जा चुकी है। इस सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। रामपुर में उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। रामपुर में भी पांच दिसंबर को वोट डाले जाएंगे।

Advertisement

मुजफ्फरनगर दंगे में ठहराए गए थे दोषी
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान कवाल में सचिन और गौरव की हत्या के अगले दिन दो पक्षों के बीच हुए बवाल में नामजद खतौली विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को अदालत ने दोषी करार दिया था। एडीजे कोर्ट ने इन सभी को दो-दो साल कारावास एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। जमानत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी को 25 25 हजार रुपये के बंधपत्र पर जमानत दे दी थी। साक्ष्य के अभाव में 15 आरोपियों को बरी कर दिया गया है जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-4 गोपाल उपाध्याय की कोर्ट में हुई।

Advertisement

अधिवक्ता के अनुसार कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विधायक विक्रम सैनी सहित 12 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया, जबकि इन सभी को धारा 307 के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने विधायक विक्रम सैनी समेत 12 लोगों को दो-दो साल की कारवास एवं 10 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अस मामले में 15 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। विधायक विक्रम सिंह के अधिवक्ता भरतवीर अहलावत ने बताया कि उनकी ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी।

Advertisement

Advertisement

ये है पूरा मामला
27 अगस्त 2013 को कवाल कांड के बाद 28 अगस्त की शाम कवाल में तोड़फोड़ और मारपीट हुई थी। बाद में 29 अगस्त को दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया था। इस मामले में जानसठ पुलिस ने विधायक विक्रम सैनी समेत 28 लोगों को आरोपी बनाकर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इनमें से एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है।

Advertisement

दूसरी बार खतौली विधायक बने थे विक्रम सैनी
खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी लगातार दूसरी बार विधायक बने थे। पहली बार 2017 में उन्होंने सपा के चंदन सिंह चौहान को 31,374 वोट से हराया था। वहीं 2022 में विक्रम सैनी, रालोद के राजपाल सिंह सैनी को 16,345 वोट से हराकर विजयी हुए।

Advertisement
Advertisement

Related posts

JNVU के तीन छात्रों ने नाबालिग के साथ किया रेप, प्रेमी को बंधक बनाकर की घिनौनी हरकत

Report Times

विधायक-सांसद से भी अनोखा चुनाव, प्रत्याशी ने वोटर्स के लिए बुक की 200 फ्लाइट टिकट और लग्जरी कारें

Report Times

आपत्तिजनक हालत में मिले आदिवासी युवक-युवती, गांववालों ने गंजा कर पूरा गांव घुमाया और बांधकर छोड़ दिया

Report Times

Leave a Comment