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दिल्ली की एक कोर्ट से आप नेता मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें एक हफ्ते एक बार बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है। दरअसल, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में बीती 27 जनवरी को एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें बीते कुछ समय से मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में दो बार हिरासत पैरोल की अनुमति मांगी थी।
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पत्नी की हालात बेहद खराब
सिसौदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने कहा, “पहले भी अदालत ने मुझे अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी और अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के लिए मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है।” उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट को यह बताया गया है कि सिसोदिया की पत्नी की हालात बेहद खराब है। उन्हें चलने फिरने के लिए भी एक सहायक की जरूरत है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
शराब नीति मामले में गए हैं जेल
बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रद्द की जा चुकी दिल्ली अबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मामले में जेल में बंद हैं।
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